मेरठ, सितम्बर 11 -- उप निदेशक रवीन्द्र कुमार, सहायक निदेशक विवेक सारस्वत और रवि प्रकाश सिंह के अनुसार मेरठ और बागपत में नई श्रम संहिता प्रभावी, प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं।

नए नियमों की जानकारी उन्होंने बताया कि यह नियम मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत जिला मेरठ और बागपत के सभी प्रतिष्ठानों और कारखानों के दखलकार/प्रबंधकों के लिए है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई चार नई श्रम संहिताएं और उत्तर प्रदेश उपजीविकान्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली, 2026 दिनांक 27.08.2026 से प्रभावी हो गई हैं।

कोड के अंतर्गत संस्थान ​किन संस्थानों पर लागू होंगे नए नियम​यह कोड उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां धारा 2(1)(वी) के अंतर्गत 10 या उससे अधिक कर्मकार (श्रमिक) नियोजित हैं।

श्रेणियाँ और कार्य ​विभिन्न श्रेणियाँ: इसके अंतर्गत रि...