गुड़गांव, सितम्बर 5 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा के खिलाफ दायर की गई फर्जी जाति प्रमाणपत्र से जुड़ी याचिका शुक्रवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। यशपाल प्रजापति नामक व्यक्ति ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार की अदालत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि मेयर राजरानी मल्होत्रा और कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार सीमा पाहुजा दोनों ही हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित बीसी-ए श्रेणी की सुनार जाति से संबंध नहीं रखतीं। उनका आरोप था कि दोनों ने खुद को सुनार जाति का बताकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि ये प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद मेयर...