गुड़गांव, सितम्बर 12 -- गुरुग्राम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेफील्ड गार्डन कॉलोनी में पांच एकड़ में निर्माणाधीन एक स्कूल के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। सेक्टर-51 स्थित आर्किड आईलेंड सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने एनजीटी में एक ट्रस्ट की तरफ से बनाए जा रहे इस स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और स्कूल के निर्माण में भूजल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस कॉलोनी में सीवर की लाइन ठीक नहीं है। बिना संचयी प्रभाव आकलन के इस योजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, जिसकी जांच जरूरी है। एनजीटी ने इस याचिका पर सभी सरकारी एजेंसियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।आरडब्ल्यूए के अधिवक्ता यतिश गोयल के मुताबिक मेफील्ड गार्डन कॉलोनी 327 एक...