शामली, फरवरी 6 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने मेडिक्लेम क्लेम निरस्त करने के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक शामली तथा कंपनी के अध्यक्ष व मैनेजिंग डायरेक्टर पर 5.10 लाख रुपये तक के भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को वैध बिल प्रस्तुत होने पर निर्धारित अवधि में भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। मोहल्ला आर्यपुरी शामली निवासी डॉ. अनिल कुमार गर्ग ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी बबीता गर्ग का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम बीमा कराया था। वर्ष 2019 में उनकी पत्नी का सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में वेंट्रल हर्निया सर्जरी के बाद उत्पन्न जटिलताओं के चलते उपचार चला। सर्जरी के बाद टांकों में संक्रमण होने के कारण उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराय...
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