नई दिल्ली, जनवरी 6 -- बीएसएफ जवान को कोर्ट से नहीं मिली राहत नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चिकित्सा समीक्षा के कारण हुई देरी के बाद बीएसएफ में नियुक्त उम्मीदवार उन सहकर्मियों के समान वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते, जिन्होंने पहले नियुक्ति पाई है। उनसे समानता नहीं की जा सकती, भले ही देरी उनकी गलती से न हुई हो। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह व न्यायमूर्ति अजय डिगपाल की तीन-जजों की पीठ ने इस तरह सीधे तौर उन मामलों की वरिष्ठता के मुद्दे पर कोर्ट की अलग-अलग खंडपीठों द्वारा लिए गए विरोधाभासी विचारों को सुलझाया, जिनकी नियुक्तियां चिकित्सा समीक्षा के कारण टाल दी गई थीं। खंडपीठ ने कहा कि इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता उन लोगों के साथ वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते, जिन्होंने उनके साथ चयन में हिस्सा लि...