नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने स्पष्ट किया कि 'मेडिकल शिक्षा के मानकों के रखरखाव संबंधी नियमों, 2023' को रद्द करने से मेडिकल शिक्षा के निर्धारित मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। इसका उद्देश्य केवल उन प्रक्रियाओं को हटाना है जो एक-दूसरे से टकराती हैं। देश में मेडिकल शिक्षा के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 14 अक्तूबर को 'मेडिकल शिक्षा के मानकों के रखरखाव संबंधी नियमों' (एमएसएमईआर'2023) को रद्द कर दिया था। कमीशन के एक बयान में कहा गया कि इन नियमों को रद्द करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल शिक्षा के निर्धारित मानकों या एनएमसी की निगरानी प्रक्रिया में कोई कमी आई है। 'नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019' के तहत, अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजी...