शामली, सितम्बर 7 -- पत्नी के इलाज पर खर्च हुई रकम का बीमा क्लेम निरस्त करना स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी पर बीमा क्लेम की राशि 61,923 रुपये नौ प्रतिशत मय ब्याज के भुगतान करने के आदेश दिए है। इसके अलावा परिवादी को 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने के भी निर्देश दिए। आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कंपनी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गांव कुड़ाना निवासी सिद्धार्थ मलिक ने 12 अक्तूबर 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आर्यपुरी शामली और चेन्नई शाखा के खिलाफ वाद दायर किया था। यह भी पढ़ें- शराब की है लत! कंपनी इस वजह से कैंसिल नहीं कर सकती इंश्योरेंस क्लेम, जानिये ...