रांची, मई 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मेकॉन रिश्वत मामले में शिव मशीन टूल कंपनी चेन्नई के प्रतिनिधि हितेश वी शाह को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और आरोप गठन को चुनौती देने वाली उनकी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। मेकॉन के सीनियर मैनेजर मेटालर्जिकल विंग के यूएन मंडल पर अपने पद का दुरुपयोग कर शिव मशीन टूल चेन्नई और जेल इंडिया केमिकल रांची को कार्यादेश देने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने 30 अक्तूबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। यह भी पढ़ें- अमर मंडल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश इसी प्राथमिकी को आधार बनाकर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जां...