संभल, दिसम्बर 25 -- बीमा कंपनी द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी करना आखिरकार भारी पड़ गया। संभल जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए मृतक के परिजनों को बीमा राशि न देने के मामले में 2 लाख रुपये का क्लेम और 55 हजार रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। मामला संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के अतरासी गांव निवासी महिपाल से जुड़ा है। महिपाल का भारतीय स्टेट बैंक की पावसा शाखा में बचत खाता था और उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराया हुआ था। महिपाल की मृत्यु 20 जनवरी 2023 को हो गई थी। मृतक के भाई रामगोपाल, जो बीमा पॉलिसी में नामित थे, ने बैंक और बीमा कंपनी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा राशि का दावा प्रस्तुत किया। बावजूद इसके, एसबीआई लाइफ इंश...