पंकज कुमार सिंह, मार्च 21 -- Bihar News: बिहार की पंचायतों में 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र उनके परिजनों को मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग की तैयारी है कि पंचायत सचिव के माध्यम से हर हाल में निर्धारित समय के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाए। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया है कि अब एप के जरिए काम जल्द हो जाएगा। विभाग वार्ड सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी देने जा रहा है जिसके लिए उन्हें मासिक भुगतान भी दिया जाएगा। नई व्यवस्था से आम जनोंं को दलाल और बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी। शीर्षस्तर पर मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी पंचायतों में मृत्यु प्रमाणपत्र 21 दिनों के अंदर मिलता है। पंचायतों के निकट के श्मशान तथा कब्रिस्तान के निकट के वार्ड ...
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