पटना, नवम्बर 25 -- पटना सिविल कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को मृतिका के माता-पिता को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश नेशनल बीमा कंपनी को दिया है। मृतिका संजु कुमारी तिवारी जब पूजा करने मंदिर जा रही थी तभी ट्रक ने धक्का मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी और उसकी मौत हो गयी। वह अनीसाबाद की रहने वाली थी। 10 अक्तूबर 2017 को हुई इस दुर्घटना को लेकर शाहपुर थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी। मृतिका के माता-पिता ने दुर्घटना में हुई मौत की क्षतिपूर्ति के लिए दावा का मुकदमा किया था। इसी मामले की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 19 लाख 24 हजार 400 सौ रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश नेशनल बीमा कंपनी को दिया है।
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