संभल, फरवरी 27 -- पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब पेंशनरों को वर्ष में एक बार अपना जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित कोषागार में भौतिक रूप से अथवा डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना जरुरी होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का भुगतान सही और पात्र व्यक्ति को ही हो। यही नहीं अब मृतक पेंशनरों की प्रति माह 25 तारीख को शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। जिससे दिवंगत परिवार को विभाग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर सके। जिला वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीन कुमार ने बताया कि अब यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो संबंधित पेंशनर संगठन को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक इसकी लिखित सूचना कोषागार में देनी होगी। अब तक समय पर सूचना न मिलने के कारण मृत पेंशनरों के खातों में अगले जीवन प्रमाण-पत्र तक, यानी ल...