नई दिल्ली, अगस्त 15 -- नई दिल्ली, का.सं.। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने उसके परिवार को 32.74 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा की कोर्ट ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यह रकम नौ फीसदी सालाना ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ट्रक चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने वाहन चलाने में गंभीर लापरवाही बरती, जिसके कारण बाइक सवार की जान चली गई। 19 जनवरी 2023 की रात मुकेश कुमार बाइक से घर लौट रहे थे। सोनिया विहार इलाके में पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ट्रक चालक और मालिक ने हादसे में अपनी गलती से इनकार किया। वहीं, बीमा कंपनी ने दावा किया कि ...