नई दिल्ली, फरवरी 10 -- नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2016 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी विनीत सहरावत के परिजनों को 82.86 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने हादसे के लिए हरियाणा रोडवेज बस चालक को जिम्मेदार ठहराया है। एमएसीटी की पीठासीन अधिकारी ऋचा मनचंदा ने मृतक के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य चालक की लापरवाही स्पष्ट करते हैं। यह हादसा 27 फरवरी 2016 को हरियाणा के भिवानी जिले के गागड़वास गांव के पास हुआ था। विनीत सहरावत मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी हरियाणा रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में विनीत को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी ...