मऊ, मई 8 -- मऊ, संवाददाता। स्थायी लोक अदालत के आदेश पर मृतक किसान नंदलाल राजभर के आश्रितों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। नंदलाल राजभर सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बुढावे निवासी थे और उनकी मौत पोखर में डूबने से हुई थी। उनकी पत्नी ने योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया, लेकिन लेखपाल ने विसरा रिपोर्ट की कमी का हवाला देकर उन्हें महीनों तक तहसील के चक्कर लगवाए। इससे व्यथित होकर किसान की पत्नी ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। यह भी पढ़ें- अनदेखी: आवंटन के पेंच में फंसी मिनी मिट्टी जांच लैब योजनामामले की गंभीरता न्यायाधीश हीरा लाल और न्यायपीठ के सदस्य विकास निकुम्भ व अभिषेक गौरव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ और कोपागंज थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर विसरा रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर...
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