प्रयागराज, अगस्त 12 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए आवेदन के समय ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी होना जरूरी नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के समय निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखने वाला आश्रित बाद में तय समय सीमा के भीतर योग्यता हासिल कर लेता है तो उसकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए मामले पर विचार किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (एन) यूके तिवारी की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्टीकरण दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु या मेडिकल इनवैलिडेशन के बाद उसके आश्रित ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन उस समय उसके पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं थी, तो केवल इसी आधार पर मामले को खत्म नहीं किया जाएगा। यह भी प...