आगरा, अप्रैल 29 -- दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के मामले में मृतका की मां समेत अन्य गवाह मुकर गए। अदालत ने आरोपित पति राहुल एवं सास राखी निवासी बाह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादिया सोन देवी निवासी विलूपुरा जैतपुर ने थाना बाह पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी पुत्री दिव्या की शादी वर्ष 2019 में आरोपित राहुल के साथ हुई थी। उसके दो बच्चे थे। आरोपित ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। वादिया के पति योगेंद्र कुमार की नोएडा में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर किसान बीमा के तहत शासन से वादिया को पांच लाख रुपये मिले थे। यह भी पढ़ें- सुधीर सोनी की हत्या की किसने, कोर्ट में नहीं हो सका साबित, तीन बरी पुत्री के सुसरालीजनों द्वारा ढाई लाख रुपये मायके से लाने के लिए उसकी पुत्री पर दबाव डालते ...
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