धनबाद, फरवरी 14 -- धनबाद। मूक बधिर युवती से दुष्कर्म के आरोपी अजीत डोम को केंद्रीय अस्पताल कर्मी को अदालत ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्देश दिया है। जगजीवन नगर निवासी आरोपी 24 दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह एवं अजय कुमार सिंह के अनुसार आरोपी के खिलाफ सरायढेला थाना में पीड़िता की मां ने शिकायत की थी। बताया था कि 24 दिसंबर 2024 की रात उसकी दिव्यांग पुत्री शौच के लिए रात में घर से निकली थी, इस समय आरोपी जबरन उसके साथ दुराचार किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई। इसमें दिव्यांग एक्सपर्ट अमीषा भारती की मदद से पीड़िता का अदालत में बयान कराया गया थ...