सिमडेगा, जुलाई 18 -- सिमडेगा, प्रतिनिधि। मूकबधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी जितेंद्र प्रधान को 20 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस संबंध में रेंगरीह थाना कांड संख्या 05/2023 के तहत पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज था। दर्ज मामले के अनुसार 11 मई 2023 की शाम रेंगारीह थाना क्षेत्र की रहने वाली एक मूकबधिर नाबालिग अपने घर से पैदल कहीं जा रही थी।

घटना का विवरण आरोप था कि इसी दौरान जितेंद्र प्रधान उसे जबरन एक गोहार घर की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता की मां मौके पर पहुंची और अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर घर ले गई। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने रेंगारीह थाना में घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जिते...