इंदौर, जून 27 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर नगर निगम की मेयर-इन-काउंसिल (MIC) को झटका देते हुए शहर में मुहर्रम पर लगने वाले सालाना मेले का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले MIC ने आखिरी समय में इवेंट के लिए दी गई मंजूरी को वापस ले लिया था। जिसके बाद दूसरा पक्ष हाई कोर्ट चला गया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि MIC ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना ही फैसला लिया था, जो कि उचित प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। ऐसे में अदालत ने MIC के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने मेले के आयोजन से जुड़ी वक्फ कर्बला इंतेजामिया कमेटी की मुहर्रम मेले के पारंपरिक आयोजन से जुड़ी याचिका मंजूर कर ली। इसके साथ ही, एकल...