प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 30 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश आतिफ शमीम की कोर्ट ने अपहरण, दुराचार के दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संग्रामगढ़ के चांदबाबू की जमानत अर्जी की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए विषेष लोक अभियोजन प्रदीप पांडेय ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमा के अनुसार उसकी प्रयागराज में रहने वाली नाबालिग बेटी से गैर समुदाय का आरोपी मोबाइल ऐप के माध्यम से दोस्ती की। 12 दिसंबर को 2025 को आरोपी नाबालिग को बहकाकर मुंबई ले गया। आरोपी ने मुंबई में कई बार उसके साथ दुराचार किया। मानिकपुर के दूसरे अभियुक्त दीपक यादव की जमानती अर्जी की सुनवाई के समय विशेष लोक अभियोजक ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार आरोपी ने सहयोगी के साथ मिलकर गांव के पास रहने ...