चाईबासा, अगस्त 14 -- चाईबासा, संवाददाता। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच लोगों को 25-25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना अंतर्गत कातिगुटू निवासी सिंगराय पूर्ति उर्फ पिंटू पूर्ति, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेय, चन्द्र पूर्ति उर्फ विशाल पूर्ति, हरिचरण पूर्ति उर्फ जरोय और सुलेमान पूर्ति उर्फ सोले शामिल है। सभी के खिलाफ पीड़िता के बयान पर 22 सितम्बर 2023 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता की खरसावां के युवक के साथ सगाई हुई थी और शादी 2024 में होने वाली थी। पीड़िता जगन्नाथपुर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 21 सितम्बर 2023 को युवक ने फोन कर उसे चाईबासा बुलाया था। दोनों घुमते-घुमते...