चाईबासा, अप्रैल 3 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में मुफस्सिल थाना के राकेश रोशन हेंब्रम उर्फ टिंकू को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 23 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस के खिलाफ 15 फरवरी 2023 को मुफस्सिल थाना में पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता गांव के बड़ा बस्ती खेलने के लिए गई थी। घर लौटने के दौरान रास्ते में राकेश रोशन हेंब्रम उर्फ टिंकू ने बच्ची को बहला फुसलाकर 20 रुपये दिया और बाइक में बैठा कर सुनसान स्थान पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान गांव की महिला ने आरोपी को देख लिया और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण ने आरोपी राकेश रोशन हेंब्रम को पकड़ लिया। घटन...