नई दिल्ली, जुलाई 30 -- गुशलाद अहमद, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के चर्चित भुटकुन शुक्ला हत्याकांड में अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने दोषी दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1997 में भुटकुन को लालगंज के खनजाहाचक में निजी बॉडीगार्ड दीपक सिंह ने गोलियों से भून डाला था। भुटकुन लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे। दीपक सिंह पारू थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव का निवासी है। भुटकुन शुक्ला को पुरुलिया में गिराए गए क्लासनिकोव राइफल से छलनी कर दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सजा का आदेश सुनाया। अदालत ने अभियुक्त दीपक को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास होगा। अदालत न...