रांची, अप्रैल 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। बुंडू में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रूख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए अगली सुनवाई पर राज्य के मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, राज्य के विधि सचिव, रांची के उपायुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ कागजी कार्यवाही ही चलती रहेगी या जमीन पर भी कुछ काम दिखाई देगा। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2010 से इस मामले में केवल कागजी प्रक्रिया ही चल रही है। 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद जमीन...
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