गोपालगंज, मार्च 2 -- कुचायकोट। एक संवाददाता कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पात्र कलाकारों से 31 मार्च तक आवेदन करने के लिए कहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत लोक कलाकार, शास्त्रीय कलाकार, नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, लोकगायन, लोकनृत्य, वादन तथा हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु न्यूनतम 50 वर्ष होनी चाहिए तथा कला क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का प्रमाणित अनुभव आवश्यक है। आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी हो और उसकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। विभाग के अनुसार आवेदन केवल विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत कलाकार ही कर सक...