खगडि़या, अप्रैल 9 -- बेलदौर । एक संवाददाता पंचायत के मुखिया अपने इच्छानुसार अपने ग्राम पंचायत में कभी भी ग्रामसभा का आयोजन कर सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत वर्ष में कम से कम चार बार पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन करना अनिवार्य है। जबकि अधिकतम ग्राम सभा की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उक्त जानकारी बीपीआरओ प्रमोद कुमार पासवान ने बुधवार को आईटी भवन के सभागार में प्रखंड के मुखिया के साथ आयोजित बैठक के दौरान दी। ग्रामसभा के आयोजन के जबाबदेही पंचायत के मुखिया के ऊपर बताते हुए कहा कि उनके अनुपस्थिति में पंचायत के उपमुखिया के द्वारा इसका आयोजन करने का प्रावधान है। इसी तरह ग्रामसभा की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया करेंगे। जबकि उनकी अनुपस्थिति में इसका आयोजन पंचायत के उपमुखिया करेंगे। बैठक में सामाजिक न्याय के मुताबिक विकास कार्यों को समयबद्ध ...
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