बगहा, दिसम्बर 13 -- बेतिया। हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश दशम प्रभाकर दत्त मिश्रा ने अभियुक्त सुग्रीव पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को दस हजार जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने यह सजा भादवि की धारा 302 में सुनाई है। सजायाफ्ता बलथर थाना के भौरा निवासी है। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि घटना 15 जनवरी 2013 की है। कांड के सूचक विरेन्द्र प्रसाद और सजायाफ्ता के बीच चले आ रहे पूर्व के विवाद को ले सजायाफ्ता ग्रामीण विरेन्द्र प्रसाद को लगातार सबक सिखाने की धमकी दे रहा था। 15 जनवरी 2013 को दिन के लगभग तीन बजे विरेन्द्र प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार को सुग्रीव पटेल मारने लगा। सुग्रीव पटेल ने मुकेश कुमार को तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत ना हो गई। परिजनों ने मुकेश कुमार को स्थानीय अस्पताल में ले गए। जह...