नई दिल्ली, अगस्त 1 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'उच्च न्यायालयों को मुकदमा रद्द करने की अपनी शक्ति का बहुत ही सोच-समझकर और कभी-कभार ही करना चाहिए।' शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर विचार करते समय मुकदमें का मिनी ट्रायल नहीं कर सकते।

महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 6 प्राथमिकी को रद्द करने के उच्च न्यायालय के सितंबर 2021 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'यह तय कानून स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालयों को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा धारा 482 के तहत दर्ज प्राथमिकी को र...