भभुआ, दिसम्बर 6 -- सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता सोसाइटी योजना की लागू डीजे के निर्देश पर प्रेसवार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने दी जानकारी (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यम वर्ग विधिक सहायता सोसाइटी योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से न्यायालय उन जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा, जो मुकदमा के खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हो। इस योजना का लाभ 'मध्यम आय वर्ग' के लोगों को मिलेगा। ऐसे आवेदक की सकल वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आय सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है। आवेदक को अपनी आय प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत शपथ पत्र जमा करना होगा। यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिक...
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