नई दिल्ली, मार्च 31 -- नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 14 वर्ष पुराने मामले में पीड़ित उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 16.19 लाख रुपये की बीमित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने 19 मई तक भुगतान का समय दिया है, अन्यथा 9 फीसदी ब्याज लागू होगा। साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये और 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया गया। मामला बुराड़ी निवासी शिव प्रसाद डबराल का है, जिन्होंने 2011 में आजीविका के लिए जेसीबी मशीन खरीदी थी। 5 नवंबर 2012 को स्थायी पंजीकरण के दिन ही मशीन आजादपुर में मेट्रो पिलर-44 के पास से चोरी हो गई। पुलिस जांच में मशीन बरामद नहीं हुई और अदालत ने अनट्रेस रिपोर्ट स्वीकार कर ली।क्लेम खारिज, अब देना होगा भुगतानडबराल ने बीमा दावा किया, लेकिन ...
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