मुआवजा भुगतान नहीं होने पर उपायुक्त की चल संपत्ति और सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश
रामगढ़, सितम्बर 2 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में रामगढ़ के सिविल जज सीनियर डिवीजन -II सह विशेष न्यायाधीश एलए शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों और सरकारी वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। दोनों मामले रामगढ़ कैंट के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित भूमि अधिग्रहण से जुड़े हैं। दो मामलों में 4.75 करोड़ से अधिक की राशि बकाया अदालत में लंबित पहले मामले लैंड रेफरेंस केस संख्या 33/1990, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 01/1983-84 और लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 01/2023 में अवार्डधारकों को अब तक 10295279.51 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष 2008 में पारित अवार्ड के तहत मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान...
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