भागलपुर, सितम्बर 27 -- तारापुर । निज संवाददाता दुर्गापूजा को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़,यातायात जाम, आमजन की सुविधा,विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों एवं पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर द्वारा विशेष आदेश जारी किया गया है। तारापुर अनुमंडल क्षेत्र में सभी भारी वाहनों ट्रक,ट्रेलर,डम्पर एवं अन्य अधिभारित वाहन का आवागमन प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।भारी वाहन केवल रात 10:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक ही अनुमंडल क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।यह आदेश आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन वाहन,एम्बुलेंस,पुलिस एवं अन्य सरकारी कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर लागू नहीं होगा।आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को दी गई है।अनुमंड...