मुजफ्फरपुर, जून 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बिरयानी खिलाने का झांसा देकर मीनापुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी को तीन माह पहले अगवा करने के मामले में रोशन कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने छह गवाहों को पेश किया।

किशोरी की मां ने दर्ज कराई थी एफआईआर : किशोरी की मां ने इस वर्ष 23 मार्च को मीनापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 21 मार्च को उसकी पुत्री नानी के घर घूमने जाने की बात कहकर घर से निकली। शाम तक वापस नहीं आई। इस संबंध में गांव की दो महिलाओं से पूछने गई तो अपशब्द...