लखनऊ, जून 12 -- पावर कॉरपोरेशन ने मीटर की जमानत राशि पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले ब्याज का समायोजन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी राशि पर 6.50 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा। उपभोक्ताओं को जून में मिल रहे बिजली बिल में ब्याज की रकम कर दी जाएगी।

विद्युत अधिनियम और वितरण संहिता विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47 और विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा 4.20 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर हर साल एक अप्रैल को लागू बैंक दर के अनुसार ब्याज मिलता है। वर्ष 2025-26 के लिए एक अप्रैल 2025 को बैंक की ब्याज दर 6.50% थी। लिहाजा जून में मिल रहे बिजली बिल में जमानत राशि पर 6.50% की दर से मिले ब्याज को समायोजित किया जाएगा।

उपभोक्ता परिषद का सवाल राज्य के लगभग 3 करोड़ 73 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर वर्ष 2025-26...