नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर के मुंडका इलाके के पास UER-II(अर्बन एक्सटेंशन रोड-II) पर टोल प्लाजा बनाने को चुनौती देने और उसे हटाने की मागं करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका इसलिए लगाई गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि वह कई बार इस रास्ते से गुजरता है और हर बार इसके लिए उससे अत्यधिक टोल वसूला जाता है। हालांकि फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) पहले से ही टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों को मासिक पास के रूप में रियायत प्रदान कर रहा है और याचिकाकर्ता इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह याचिका रणधीर सिंह नाम के शख्स ने दायर की थी, उनका कहना था कि मुंडका औद्योगिक मेट्रो स्टेशन के पास मुंडका-बक्करवाला में स्थित टोल प्लाजा से गुजरने के बदले ...