चंदौली, सितम्बर 20 -- चंदौली। औद्योगिक इकाइयों में नाइट्रोजिनस कंपाउंडस या टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टीजीयू) के स्थान पर अनुदानित नीम कोटेड यूरिया का उपयोग रोकने के लिए बीते 18 जून को डीएम चंद्रमोहन गर्ग के निर्देश पर जांच टीम ने रामनगर स्थित औद्योगिक इकाइयों में छापेमार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान मेसर्स अग्रवाल फाडर इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठान में आपूर्तित टेक्निकल ग्रेड यूरिया का नमूना लिया था। इसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। परीक्षण में नीम आयल कंटेड पाया गया। इसपर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन में प्रतिष्ठान के विरूद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई। इससे औद्योगिक इकाईयों में हड़कम्प मच गया है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया ग...