गाजीपुर, नवम्बर 27 -- गाजीपुर, संवाददाता। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में कई नमूनों में मिलावट और मानक विपरीत गुणवत्ता की पुष्टि हुई। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित मामलों को अपर जिलाधिकारी /न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर की अदालत में प्रस्तुत किया। न्याय निर्णायक अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने सम्यक विचार के बाद 10 वादों में कुल 3,90,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में अर्थदंड जमा न करने पर वसूली आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) के माध्यम से की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अ...