मिलावटी शराब के मामले में दोषी को तीन साल कैद
उरई, जुलाई 6 -- उरई। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में संचालित मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी कार्रवाई और कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने मिलावटी शराब के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला मुकदमा अपराध संख्या 180/21 कोतवाली कोंच से संबंधित है। जिसमें आरोपी वकील कुशवाहा निवासी अटाई खेड़ा थाना भाण्डेर जनपद दतिया मध्य प्रदेश के खिलाफ धारा 272, 307 एवं 332 भारतीय दंड संहिता तथा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे (प्रथम) कोर्ट उरई में हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल और कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष ...
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