रांची, सितम्बर 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। दुर्गा पूजा, दीवाली और महापर्व छठ को देखते हुए जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छता या रसायनों का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें पकड़े जाने पर दोषियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी खाद्य पकड़े जाने पर नमूनों को नष्ट करने साथ केस भी दर्ज होगा। डीसी ने कहा कि त्योहारों में मिठाई, दूध, खोवा, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स की खपत काफी बढ़ जाती है। बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कोई भी कारोबारी यदि मिलावट या गंदगी करता है तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा से समझौता करने वालों को किसी भी हाल...