सिमडेगा, सितम्बर 29 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश तथा झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश के आलोक में जिले में मिलावटी एवं एनालॉग पनीर की बिक्री एवं निर्माण के विरुद्ध सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पनीर निर्माण इकाइयों, थोक एवं खुदरा बाजार, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। डीसी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में पनीर की गुणवत्ता एवं के तहत लगाया गया अर्थदंड। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया यदि किसी प्रतिष्ठान में असली पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर अथवा मिलावटी पनीर की बिक्री करते पाया गया तो संबंधित खाद्य कारोबार संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों/वि...