फरीदाबाद, अप्रैल 14 -- ​फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फरीदाबाद ने हल्दीराम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पर मियाद खत्म होने के बाद मिठाई बेचने और खरीदार से अभद्र व्यवहार करने के मामले में 15 हजार रुपये पीड़ित उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का फैसला सुनाया है। ​यह मामला 21 दिसंबर 2025 का है। सेक्टर-18ए निमिष अग्रवाल सेक्टर-16 स्थित हल्दीराम के आउटलेट पर मिठाई खरीदने गए थे। इस दौरान उन्हें मियाद खत्म होने के तीन बाद मिठाई बेच दी गई थी। जब उन्हाेंने आपत्ति दर्ज करवाई तो कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया और डिब्बे को फाड़ दिया था, ताकि निर्माण और मियाद खत्म होने की तिथि को छिपाया जा सके। यह भी पढ़ें- एसी बदलकर देने या पूरी कीमत वापसी का आदेश पीड़ित ने इसकावीडियो भी तैयार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने 13 जनवरी 202...