लखनऊ, सितम्बर 11 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली के मीरजहांपुर गांव में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को तलब किया है। न्यायालय ने पूछा है कि जब संबंधित भूमि मिनजुमला गाटा है और उसका मौके पर भौतिक बंटवारा नहीं हुआ है तो राजस्व अधिकारियों ने कैसे तय कर लिया कि अधिग्रहित और इस्तेमाल किया गया हिस्सा छह खातों में आता है, जिनमें याचियों के नाम दर्ज नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की खंडपीठ ने रायबरेली के जिलाधिकारी और संबंधित अपर जिलाधिकारी को 18 सितंबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: साहब हमारी जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दीजिए कोर्ट ने अधिक...