नई दिल्ली, मार्च 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी स्थित विशेष अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 72 वर्षीय वीर भान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबिता पुनिया की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग बच्चों पर गिद्ध की तरह नजर रखते हैं, जो बचपन और देश के भविष्य पर हमला है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 13.50 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षा निदेशालय को बच्ची की 12वीं तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुफ्त में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह घटना 23 दिसंबर 2025 को निहाल विहार इलाके में हुई थी। अनाथ बच्ची अपनी मौसी के पास रहती थी। वह टॉफी खरीदने आरोपी की दुकान पर गई थी, जहाँ उसने बच्ची का ...