वाराणसी, अगस्त 2 -- वाराणसी । विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय ) आलोक कुमार ने मासूम बच्ची का यौन शोषण करने के दोषी निसार अहमद को बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की 70 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी संदीप जायसवाल ने पैरवी की । अभियोजन के अनुसार घटना 28 नवंबर 2021 की दोपहर की है। बच्ची अपनी दादी के साथ पड़ोस में एक शादी समारोह में गई थी। वहीं अभियुक्त निसार अहमद भी अपने परिजनों के साथ शामिल था। वह बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। घर पहुंचकर पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को बताई। मां जब आरोपी के घर पहुंची, तो बच्ची ने निसार अहमद की पहचान की।

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