नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीति सूरी मिश्रा की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह घटना आठ मार्च 2020 की है। दोषी रिजवान उसी मकान में किराएदार था, जहां बच्ची का परिवार रहता था। उसने छत पर खेल रही बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख सुनकर पहुंची मां और स्थानीय लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दोषी के शादीशुदा होने और परिवार की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए रियायत मांगी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।...
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