प्रयागराज, जून 29 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। लगभग छह वर्ष पहले तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को दोषी गगन कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376ए (दुष्कर्म के परिणामस्वरूप मृत्यु) तथा धारा 302 (हत्या) दोनों अपराधों में अलग-अलग मृत्युदंड का आदेश पारित किया। प्रत्येक अपराध के लिए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के वैधानिक उत्तराधिकारियों को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- फांसी की सजा से बच्ची की आत्मा को मिली शांतिफैसले की प्रक्रिया यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार चौरसिया ने राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी (क...