सुल्तानपुर, फरवरी 24 -- सुलतानपुर। चार साल की मासूम बच्ची से दुराचार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी वीरेन्द्र चौहान को दोषी करार देकर जेल भेज दिया है। उसे तलब कर बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि वीरेन्द्र चौहान पीड़िता के पिता के घर निर्माण में मजदूरी कर रहा था। 20 जून 2024 को उसने मौका पाकर चार साल 10 माह की मासूम बच्ची का यौन शोषण किया। कोर्ट में पेश पांच गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वीरेन्द्र को दोषी करार देकर जेल भेज दिया है जहां से तलब कर बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।

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