कन्नौज, जून 19 -- ​कन्नौज, संवादाता। दस साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले एक मन्दिर पुजारी को अदालत ने उसकी आख़िरी सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सख्त सजा सुनाई है। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी पुजारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दो लाख दो हजार रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह पूरी राशि पीड़ित बच्ची को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। फैसला आते ही पुलिस ने दोषी को कोर्ट रूम से सीधे जेल भेज दिया। ​शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश चन्द्र शुक्ला ने बताया कि घटना इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र में 13 दिसम्बर 2023 की दोपहर को हुई थी। आरोपी पुजारी ने बच्ची के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे प्रसाद देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और दरिंदगी की। पी...