झांसी, अप्रैल 21 -- मासूम से छेड़खानी पर अधेड़ को पांच साल का कारावास दस हजार का अर्थदंड, मात्र 13 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसलाझांसी। पॉस्को एक्ट की अदालत ने मात्र 13 महीने में फैसला सुनाया है। अधेड़ द्वारा मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की गई थी। अधेड़ पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 8 मार्च 2025 को एक महिला ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घरों में झाडू पोंछा लगाने का काम करती है। यह भी पढ़ें- मासूम से छेड़खानी पर अधेड़ को पांच साल का कारावास सिविल लाइन झोंकन बाग में आशा राम राय के यहां काम करती थी। घटना वाले दिन वह आशाराम के यहां काम करके अपनी सात साल की बेटी को वही ...